Satna RTI : जानकारी छुपाने के चक्कर में नप गए प्राचार्य, डॉक लौटाने पर आयुक्त ने लगा दिया 25 हजार का जुर्माना
सतना। सूचना के अधिकार अधिनियम द्वारा मांगी गई जानकारी छुपाने के चक्कर में कई अधिकारी अपने कार्यालय में RTI आवेदन लेने से ही मना कर देते हैं . ये अधिकारी यह मानकर चलते हैं कि अगर RTI आवेदन लेने से इंकार कर देंगे तो RTI आवेदन दायर नहीं माना जाएगा और आगे उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई भी नहीं होगी . राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह (Mpsic Rahul singh) ने RTI आवेदन की डॉक लौटाने के मामले में सतना के प्राचार्य पर ₹25000 का जुर्माना लगाया है . फोटो- राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह (MPSIC Rahul Singh) जांच में मिली डॉक की रसीद: इस मामले की जब राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने जांच की तो पाया कि, अधिकारी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य जैसे लौटाई गई डाक के लिफ़ाफ़े पर दर्ज डाकिए की टीप और डाक भेजने की रसीद है . सिंह ने अपने आदेश मे स्पष्ट किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत सभी नागरिकों को आरटीआई आवेदन दायर करने का अधिकार है और अगर कोई लोक सूचना अधिकारी आवे